रांची (ख़बर आजतक) : सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ED की याचिका सुनने से इनकार करना ये शाबित करता है कि ED दुर्भावना प्रेरित हो कर किसी के इशारे पर कार्य कर रहीं है. उपरोक्त बाते आज झारखंडी सूचना अधिकार मंच के केन्द्रीय अध्यक्ष सह कांके विधान सभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी विजय शंकर नायक ने कही l इन्होंने यह भी कहा कि यह आदेश झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देगा और उन्हें संजीवनी की तरह शक्ति प्रदान करेगा और जो विरोधी लोग चाहते है कि हेमंत सोरेन जेल में ही रहे उनलोगों के लिए बड़ी हार है
श्री नायक ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ED की याचिका सुनने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रुप से कहा कि झारखंड हाई कोर्ट ने विस्तृत कारण बताते हुए जो आदेश दिया है उसमे हमे दखल करने की कोई जरूरत नहीं है इससे स्पष्ट होता है कि ED हेमंत सोरेन से जरूरत से ज्यादा दुर्भावना से ग्रसित है जो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को बार-बार अस्थिर करने की साजिश जो की जा रही है वह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है और ऐसे मे ED के बारे मे अच्छा संदेश नहीं जा रहा हैं ल
श्री नायक ने आगे कहा कि ED दुर्भावना से ग्रसित हो कर कार्य नहीं करे और ना ही किसी के इशारों में नाचे क्योंकि विरोधियों ने जो सत्ता पाने और सरकार गिराने का मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखे थे हेमंत ने जेल में भी रहकर उन विरोधियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने का कार्य किया और आज सरकार भी मजबूती से चल रही है जो विरोधी इस सरकार को पून: सत्ता मे देख पचा नही पा रहे है ।