झारखण्ड राँची

डीजीपी नियुक्ति मामला अब रिट याचिका के रूप में सुनेगा न्यायालय: अजय साह

नितीश मिश्र, राँची

राँची(खबर_आजतक): भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर जनहित याचिका को अनुपयुक्त मानते हुए इसे “स्वतंत्रता के साथ वापस लेने” का निर्देश दिया और कहा कि इस मामले में अन्य संवैधानिक उपाय उपलब्ध हैं।

उन्होंने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि झारखंड में डीजीपी नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाले इस मामले की सुनवाई अब रिट याचिका के रूप में होगी। अदालत इस पर तीन सप्ताह बाद विचार करेगी।

Related posts

इंस्पेक्टर उमेश कच्छप भी आदिवासी थे, उनके मौत की सीबीआई जाँच हो: बाबूलाल मरांडी

admin

सुभाष मुंडा की श्रद्धांजलि सभा में पहुँचे सांसद, राज्य सरकार पर जमकर बरसे सांसद संजय सेठ

admin

राज्यपाल को बाल कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए मिला आमंत्रण

admin

Leave a Comment