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नगर निकाय चुनाव को लेकर आयोग की अधिसूचना जारी, महापौर व अध्यक्ष पदों का आरक्षण तय

रिपोर्ट : नितेश वर्मा


बोकारो (ख़बर आजतक) : राज्य में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर, नगर परिषद एवं नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग की अधिसूचना के अनुसार रांची नगर निगम का महापौर पद अनुसूचित जनजाति (अन्य) के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि धनबाद नगर निगम का महापौर पद अनारक्षित अन्य वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है।

अधिसूचना के मुताबिक पलामू (मेदिनीनगर) नगर निगम का महापौर पद अनारक्षित महिला, हजारीबाग नगर निगम अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 (अन्य), गिरिडीह नगर निगम अनुसूचित जाति (अन्य), देवघर नगर निगम अनारक्षित अन्य, चास नगर निगम अनारक्षित अन्य, सरायकेला-खरसावां/आदित्यपुर नगर निगम अनुसूचित जनजाति (अन्य) तथा पूर्वी सिंहभूम/मानगो नगर निगम अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित किया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने ख़बर आजतक को बताया की महापौर, नगर परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित सीटों की सूची जारी कर दी गई है।

राज्य में कुल 9 नगर निगम—रांची, हजारीबाग, मेदिनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मानगो—में चुनाव होंगे। वहीं 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में भी चुनाव प्रस्तावित हैं।
नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सभी 19 नगर पंचायतों का आरक्षण घोषित कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार बंशीधरनगर नगर पंचायत अनारक्षित महिला, मझिआंव अनारक्षित अन्य, हुसैनाबाद अनुसूचित जाति, हरिहरगंज अनुसूचित जाति महिला, छतरपुर अनारक्षित अन्य तथा लातेहार अनुसूचित जनजाति अन्य के लिए आरक्षित की गई है।

वर्तमान में राज्य में कुल 48 शहरी निकाय हैं, जहां चुनाव होने हैं। इनमें 13 निकायों में वर्ष 2020 से और शेष में 2022 से चुनाव लंबित हैं। वार्ड आरक्षण के बाद अब महापौर और अध्यक्ष पदों का आरक्षण जारी होने से चुनाव प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।

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