बोकारो

बोकारो : रात के 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी, दर्ज होगा मुकदमा, एसडीओ ने दिए आदेश…..

डिजिटल डेस्क

बोकारो (ख़बर आजतक) : रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर खमोश रहेंगे। यदि इस बीच किसी ने लाउडस्पीकर बजाया तो उसकी खैर नहीं। ऐसा किया तो लाउडस्पीकर/डीजे को जब्त करते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.यह फैसला हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन की ओर से जारी किया गया है।
अनुमंडल पदाधिकारी चास श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने क्षेत्र अंतर्गत सभी थाना प्रभारियों/ओपी प्रभारी को सुनिश्चित करने का जारी किया पत्र
विभिन्न माध्यमों से प्रायः ऐसी शिकायत प्राप्त होते रहती है कि शादी समारोह, पार्टी एवं अन्य प्रकार के वर्थडे पार्टी में रिहायशी इलाके में उच्च तीव्रता/देर रात तक लाउडस्पीकर एवं डीजे बजाने का प्रचलन जोरो से चल रहा है। नये साल का आगमन होना है जिससे लोगों द्वारा पिकनिक स्पॉट एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी उच्च तीव्रता के साथ देर रात तक लाउडस्पीकर/डीजे बजाया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सि० ) संख्या-72 / 1998, फोरम फार प्रिवेन्सन ऑफ इन्वायरमेंट एण्ड साउण्ड पोल्यूसन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में दिये गए आदेश के आलोक में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक सार्वजनिक स्थल पर लाउडस्पीकर बजाना वर्जित है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुमंडल पदाधिकारी चास श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने संबंधित थाना प्रभारी/ओ०पी० प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि *माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराते हुए पिकनिक स्पॉट, पार्क, शादी समारोह एवं अन्य सार्वजनिक स्थल पर उच्च तीव्रता में लाउडस्पीकर/ डीजे बजाने पर रोक लगाना सुनिश्चित करेंगे।
अनुमंडल पदाधिकारी चास ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर/डीजे बजाने पर लाउडस्पीकर/डीजे को जब्त करते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।

Related posts

BSL NEWS: बीएसएल का ग्रीष्मकालीन क्रीड़ा प्रशिक्षण शिविर आरंभ

Nitesh Verma

बोकारो : बीजीएच के चिकित्सकों को मिले कई पुरस्कार

Nitesh Verma

गोमिया : मछुआरों ने कोनार डैम से 40 किलो का विशाल काय मछली पकड़ा..

Nitesh Verma

Leave a Comment