झारखण्ड धनबाद

शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या तम्बाकु उत्पाद की बिक्री की अनुमति नहीं ,धारा 144 लागू

रिपोर्ट : सरबजीत सिंह

धनबाद (खबर आजतक):- अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने धनबाद अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी निजि एवं सरकारी स्कूलों, महाविद्यालय तथा विश्व विद्यालय के कैंपस के अंदर एवं कैंपस के बाहर 100 गज की परिधि में दं.प्र.सं. की धारा-144 के तहत अगले 60 दिनों तक के लिए निषेधाज्ञा लागू की है।इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि कोटपा एक्ट के कंडिका-6 में वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकु उत्पाद को नहीं बेचेगा, बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा या बिक्री की अनुमति नहीं देगा।

उक्त परिपेक्ष्य में इसकी गंभीरता को देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थान के कैंपस के अंदर एवं कैंपस के 100 गज के परिधि में दं.प्र.सं. की धारा-144 लगाया जाना आवश्यक है।निषेधाज्ञा के तहत धनबाद अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों, महाविद्यालय तथा विश्व विद्यालय के कैंपस के अंदर एवं कैंपस के बाहर 100 गज की परिधि में कोई भी व्यक्ति सिगरेट या अन्य तम्बाकु उत्पाद नहीं बेचेगा, बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा तथा बिक्री की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने कहा यह निषेधाज्ञा अगले 60 दिनों तक के लिए प्रभावी रहेगी।

Related posts

मजदूर नेता स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह के पुण्यतिथि को लेकर तैयारियां जोरों पर

admin

एक्सआईएसएस द्वारा फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित

admin

आईआईसीएम ने धूमधाम से मनाया 30वाँ स्थापना दिवस

admin

Leave a Comment