झारखण्ड धनबाद

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 24 आवेदकों को मिली स्वीकृति

धनबाद (खबर आजतक):- उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी संदीप सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभाकक्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संशोधित अधिनियम 2016 के तहत जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक की गई।बैठक में अधिनियम के तहत आए 46 आवेदनों की समीक्षा की गई। प्राप्त 46 आवेदनों में से कुल 24 आवेदनों को राशि भुगतान की स्वीकृति दी गयी। बाकी बचे 22 आवेदनों को अपर्याप्त दस्तावेज के कारणों से लंबित रखा गया। जिसे दस्तावेज प्राप्त हो जाने पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी।इस दौरान उपायुक्त ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत पीड़ित परिवारों को मुआवजा भुगतान के साथ-साथ ने लंबित मामलों की जानकारी भी ली। इस दौरान बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया।इस दौरान अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण विभाग की ओर से संचालित चिकित्सा सहायता योजना के लिए जिला से आये कुल 18 आवेदनों को स्वीकृति दी गयी।उपायुक्त ने योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर पंचायत सचिवालयों और प्रखंड कार्यालयों में योजनाओं से संबंधित वॉल पेंटिंग, बैनर आदि लगाने को लेकर निर्देशित किया। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर लोगों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी नही होती। इसके अभाव में लोग योजनाओं के लाभ लेने से वंचित रह जाते है। ऐसे में योजनाओं का प्रचार प्रसार महत्वपूर्ण है।बैठक में उपायुक्त श्री संदीप सिंह, विधायक मथुरा प्रसाद महतो,निदेशक एन.ई.पी श्रीमती इंदु रानी, जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती शारदा सिन्हा,सांसद प्रतिनिधि धनबाद श्री अजय तिवारी, विधायक प्रतिनिधि झरिया श्री के डी पांडेय, सिंदरी विधायक प्रतिनिधि श्री कुमार महतो, धनबाद विधायक प्रतिनिधि, जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉ सुनील कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी श्री कुमार बंधु कच्छप समेत कई अन्य लोग मौजूद थें।

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