धनबाद (प्रतीक सिंह) : मंगलवार को उपायुक्त धनबाद सह जिला समुचित प्राधिकारी सुश्री माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान अल्ट्रासाउंड केंद्रों के नए रजिस्ट्रेशन हेतु प्राप्त आवेदनों, रिन्यूवल हेतु प्राप्त आवेदनों के अलावा अपग्रडे हेतु प्राप्त आवेदनों समेत गैर पंजीकृत केंद्रों पर रोक लगाने, एनजीओ द्वारा प्रचार-प्रसार, सरकारी संस्थानों में अल्ट्रासाउंड केंद्र स्थापित करने पर समीक्षा की गई।
उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा ने कहा कि समय-समय पर सभी केंद्रों का औचक निरीक्षण करें। जांच के दौरान यह अवश्य देखे की सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों में फायर सेफ्टी सुनिश्चित हो। सभी भवनों का नगर निगम से नक्शा पास हो। किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर उचित करवाई भी करें। उन्होंने कहा कि सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर एसओपी का पालन सुनिश्चित करने पर ही उन्हें रजिस्ट्रेशन एवं रिन्यूवल के लिए आगे बढ़ाए।
उपायुक्त ने कहा कि जिस यूजीसी सेन्टर / अस्पताल रजिस्ट्रेशन एवम रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे उनका क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट में रेजिस्ट्रेशन एवं फायर सेफ्टी का एनओसी होना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि सभी सेन्टर पे रेडियोलाजिस्ट/ सोनोलॉजिस्ट अपने अपने सेंटर पर अपना समय और किस दिन सेवा दे रहे उसे लिख कर प्रदर्शित करेंगे। जो भी सेन्टर में इंस्पेक्शन में ये नही पाए जाएंगे उनके उपर पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत करवाई की जाएगी।
बैठक में सिविल सर्जन डॉ चंद्रभानु प्रतापन, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी श्री सुनिल कुमार सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी श्री रविन्द्र ठाकुर, डॉक्टर विकास कुमार राणा, श्री आरके श्रीवास्तव व अन्य चिकित्सा कर्मी एवं समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे।