रिपोर्ट : रंजन वर्मा
कसमार (ख़बर आजतक): बाल विवाह को रोकने को लेकर गर्ल्स नॉट ब्राइड्स, सहयोगिनी एवं आशा संस्था के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को कसमार प्रखंड के सोनपुरा पंचायत भवन में एकदिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए सहयोगिनी की सचिव कल्याणी सागर ने कहा कि बाल विवाह के कानूनन अपराध है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप है, जिसे रोकना सभी हितधारकों की जिम्मेवारी है। कम उम्र में शादी हो जाने के कारण लड़कियों का जीवन दुभर हो जाता है। तथा समय पूर्व गर्भधारण के कारण जच्चा बच्चा दोनों के जीवन को खतरा हों जाता है। सभी सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को मिलकर के बाल विवाह को रोकना होगा।
इस दौरान सहयोगिनी कि कोषाध्यक्ष सूर्यमुनि देवी ने कहा कि जो भी बाल विवाह में शामिल होते हैं, सभी को दो साल की जेल एवं एक लाख रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह को रोकना हम सभी का सामाजिक दायित्व एवं कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से लड़कियों को जीवन में कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत चाइल्ड हेल्प लाइन में फोन करें। इससे बाल विवाह को तुरंत रोका जा सकता है। इस दौरान उपस्थित लोगों को बाल विवाह रोकने को लेकर शपथ ग्रहण भी करवाई गई। मौके पर बलदेव रजवार, रवि कुमार राय, अनीता देवी, मंजू देवी, लक्ष्मी देवी, जोगमाया देवी, आदि मौजूद थे।