कसमार झारखण्ड बोकारो

किशोरियों और महिलाओं को मिला कानूनी जागरूकता का प्रशिक्षण

टांगटोना पंचायत भवन में सहयोगिनी संस्था ने किया आयोजन

कसमार (ख़बर आजतक) : कसमार प्रखंड के टांगटोना पंचायत भवन में सहयोगिनी संस्था द्वारा किशोरियों एवं युवा महिलाओं को जीवन कौशल एवं कानूनी सहायता पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में घरेलू हिंसा, मानव तस्करी, बाल विवाह, पोक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न तथा मौलिक अधिकारों की जानकारी दी गई।

बेरमो कोर्ट की अधिवक्ता कल्याणी ने बताया कि महिलाओं के हक में संविधान ने कई अधिकार दिए हैं, जिनके उल्लंघन पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है। पोक्सो एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या शोषण दंडनीय अपराध है।

प्रशिक्षण में बताया गया कि आईपीसी की धारा 498A महिला को ससुराल में हो रही क्रूरता से संरक्षण देती है। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष से कम उम्र में करना कानूनन अपराध है।

मुखिया सुमित्रा देवी ने महिलाओं से अपने हक और अधिकार के लिए संगठित होने की अपील की। समन्वयक प्रकाश महतो ने बताया कि संस्था 30 गांवों में किशोरियों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ रही है। एनिमेटर रेखा देवी ने बताया कि समूह बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है।

मौके पर पंचायत प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।

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