झारखण्ड राँची

कैश सीजर मामले में वीडियोग्राफी का प्रावधान: गट्टानी

नितीश मिश्र, राँची

राँची(खबर_आजतक): चुनावी आचार संहिता प्रभावी होने के कारण इस दौरान आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हों, इस मुद्दे पर बुधवार को चैम्बर भवन में पदाधिकारियों की एक बैठक संपन्न हुई। इस बात पर चिंता जताई गई कि चुनावी मौसम के बीच त्यौहार का समय भी नजदीक है। प्रदेश के कई जिलों से व्यापारी राजधानी राँची खरीदारी करने के लिए आवागमन करते हैं। आचार संहिता के कारण कई बार व्यापारियों की कॅश जब्ती कर ली जाती है जिससे अनावश्यक कठिनाई होती है।

यह कहा गया चुनाव के दौरान होने वाली परेशानी को देखते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी किये गये थे, जिस आलोक में झारखण्ड चैंबर कैश सीजर मामलों में व्यापारी वर्ग को रियायत देने की माँग राज्य निर्वाचन आयोग से करता है और आग्रह करता है कि कैश की बरामदगी होने पर उचित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित लोगों की रकम वापस लौटा दी जाए।

वहीं चर्चाओं के क्रम में सदस्यों ने कहा कि दस्तावेज के साथ ₹5 लाख तक आपसी लेन-देन करने वाले व्यापारियों को छूट दी जानी चाहिए।

चैम्बर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कैश सीजर मामले में वीडियोग्राफी भी कराए जाने का प्रावधान है। आयोग द्वारा इसका अनुपालन भी अवश्य किया जाना चाहिए। फिलहाल दीवाली, छठ पूजा के साथ ही शादी-विवाह का सीजन भी है जिससे लोग पूरे राज्य से अपने जरूरत के सामान की खरीदारी करने के लिए निकलते हैं, ऐसे में आवश्यक है कि उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर लोगों को रियायत दी जाए। चुनाव के कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हों, इस हेतू निर्वाचन आयोग को इस मामले में उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

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