बोकारो : बोकारो जिले के नावाडीह थाना अंतर्गत खुंटा मौजा में भूमि विवाद के कारण उत्पन्न तनाव को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बरती है। अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो श्री मुकेश मछुआ ने धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश खाता सं. 04, प्लॉट सं. 387, रकवा 04 डी के विवादित क्षेत्र में लागू रहेगा।
आदेश के तहत पाँच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने, हथियार लेकर चलने, किसी भी प्रकार की रैली, सभा या प्रदर्शन पर पूर्ण रोक लगाई गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पर भी पाबंदी रहेगी।
यह आदेश 08 अप्रैल की रात 12 बजे से अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा। डीसी एवं एसपी स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।