झारखण्ड बोकारो

बोकारो में शांति बहाल, निषेधाज्ञा हुई समाप्त, 4 अप्रैल को बोकारो बंद के बाद लगी थी धारा 163

नितेश वर्मा, बोकारो

बोकारो/चास: बोकारो बंद के दौरान चास अनुमंडल क्षेत्र में उत्पन्न तनाव और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए लगाई गई निषेधाज्ञा (धारा 163) को अब हटा लिया गया है। यह आदेश अनुमंडल पदाधिकारी, चास द्वारा 05 अप्रैल 2025 की रात्रि 11:30 बजे से प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया।

गौरतलब है कि 04 अप्रैल 2025 को विभिन्न संगठनों द्वारा आहूत बंद के दौरान सड़क जाम और संभावित अशांति की स्थिति को देखते हुए चास अनुमंडल क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी।
प्रशासन ने बताया कि क्षेत्र में अब स्थिति सामान्य है और शांति बनी हुई है, जिसके चलते निषेधाज्ञा को हटाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने आम जनता से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है।

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