अपराध झारखण्ड बोकारो

चीरा चास थाना क्षेत्र में कोटपा कानून उल्लघंग मामले में 10 दुकानों पर 1900 रूपये जुर्माना

मो. असलम, पदाधिकारी

बोकारो : शनिवार को चीरा चास थाना प्रभारी के निर्देशन में सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत नियमित जंाच अभियान के तहत जिला छापामारी दल के सदस्य मो असलम के द्वारा चीरा चास थाना क्षेत्र में कुल 49 दुकानों की जांच की गई जिसमें 10 दुकानों/ व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुये पाया गया जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 1900 रूपये की वसूली की गई।


मो. असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो द्वारा बताया गया कि छापामारी के दौरान सभी दुकानांे पर पाया गया कि लोग पोस्टर चिपका कर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन कर रहे हैं। छापामारी के दौरान सभी दुकानदारो का निदेशित किया गया कि जल्द से जल्द विज्ञापन वाले पोस्टर हटा दें अन्यथा कोटपा-2003 की धारा 5 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। जिला परामर्शी ने बताया कि बोकारो जिला में मीडिया के सहयोग से बार बार दैनिक समाचार के माध्यम से सभी को अवगत कराया जा रहा है कि वह अपने दुकानो पर सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार का पोस्टर न लगायें फिर भी कुछ दुकानदार अभी भी दुकानों पर लगा रखें हैं उन्हें सावधान रहने का सुझाव दिया गया। गलोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 के अनुसार 5.1 प्रतिशत एसे बच्चे है जो 13 से 15 आयु वर्ग में कोई न कोई तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करते हैं। जोकि चिन्ता का विषय है दुकानदार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करें। इस अवसर पर चीरा चास थाना से छापामारी दल व स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उपस्थित थे।

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