ग्रामीण क्षेत्रों से रहने वाले बहुत सारे लोग अपने कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ : अजीत कुमार
नितीश_मिश्र
राँची(खबर_आजतक): युवा सदन नामक थिंक टैंक संस्था ने शनिवार को कानूनी सहायता और जागरुकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। युवा सदन के अध्यक्ष एडवोकेट आकाश पाण्डेय एवं निदेशक एडवोकेट कृष्णु आनंद झारखण्ड के सभी प्रमुख जिलों में आगामी 3 से 6 माह में विधिक सहायता जागरुकता शिविर का आयोजन इस दृष्टि एवं उद्देश्य के साथ करेंगे कि इसकी जिम्मेदारी सभी की है। कानूनी प्रसूति, राज्य की आम जनता को मुफ्त कानूनी सहायता और सहायता प्रदान की जानी है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि यह एक मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 39 ए राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत है। इस राष्ट्र के सभी नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता और सहायता प्रदान की जानी है।
इस अवसर पर अतिथि वक्ता शिखर रंजन, महासचिव, इंडियन सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल लॉ नई दिल्ली ने कहा कि युवाओं को राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय अखंडता के प्रति नैतिकता बनाए रखनी चाहिए।
झारखण्ड के वरिष्ठ अधिवक्ता सह पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बहुत से लोग अपने कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। उन्हें भारत का नागरिक होने के नाते अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए।
झारखण्ड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव शर्मा ने कहा कि कानूनी जागरुकता जमीनी स्तर पर किया जाना चाहिए और सभी को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। युवा सदन द्वारा की गई पहल सराहनीय है।
बीएसएनएल के जीएम यूपी शाह ने कहा कि मैं आकाश पाण्डेय और कृष्णु आनंद द्वारा की गई पहल का सम्मान करता हूँ क्योंकि वे इस पहल से हमारे कानूनी अधिकारों की सेवा कर रहे हैं।
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स पूरी तरह से टीम युवा सदन का समर्थन करेगा।
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर सुधीर कुमार ने कहा कि प्रत्येक हितधारकों में एकता की भावना होनी चाहिए और समाज के समग्र विकास की दिशा में काम करना चाहिए।
इस दौरान विशेष आमंत्रण में आलोक कुमार एचओडी कानून विभाग आईसीएफएआई विश्वविद्यालय राँची के एचओडी आलोक कुमार, प्रोफेसर गुंजन दूबे और नुसरल, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष अमित शर्माऔर अभिषेक सिंह सीएसआर एंड ऑपरेशंस झारखंड सरकार हैं।