झारखण्ड राँची

झारखंड उच्च न्यायालय ने तीन नवंबर तक परिवहन विभाग के कर्मियों को पेंशन भुगतान करने का दिया निर्देश

नितीश_मिश्र

राँची(खबर_आजतक): झारखंड उच्च न्यायालय ने तीन नवंबर तक परिवहन विभाग के कर्मियों को पेंशन भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस दौरान न्यायाधीश जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि कर्मचारियों के पेंशन का भुगतान कर अदालत को सूचित किया जाए। इस मामले की सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव अदालत में हाजिर थे। उन्होंने आदेश का पालन करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया जिसे अदालत ने स्वीकार करते हए अगली सुनवाई के लिए तीन नवंबर की तिथि निर्धारित की है।

इस संबंध में शंकर प्रसाद केशरी एवं अन्य ने अवमाननावाद दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि राज्य गठन के बाद हुए कैडर विभाजन में झारखंड आए परिवहनकर्मियों का राज्य परिवहन कॉरपोरेशन में समायोजन किया गया था, लेकिन जब वह सेवानिवृत्त हुए तो पेंशन के लिए परिवहन विभाग ने झारखंड आने के पहले की अवधि की गणना नहीं की।

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