झारखण्ड राँची

झारखंड उच्च न्यायालय ने तीन नवंबर तक परिवहन विभाग के कर्मियों को पेंशन भुगतान करने का दिया निर्देश

नितीश_मिश्र

राँची(खबर_आजतक): झारखंड उच्च न्यायालय ने तीन नवंबर तक परिवहन विभाग के कर्मियों को पेंशन भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस दौरान न्यायाधीश जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि कर्मचारियों के पेंशन का भुगतान कर अदालत को सूचित किया जाए। इस मामले की सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव अदालत में हाजिर थे। उन्होंने आदेश का पालन करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया जिसे अदालत ने स्वीकार करते हए अगली सुनवाई के लिए तीन नवंबर की तिथि निर्धारित की है।

इस संबंध में शंकर प्रसाद केशरी एवं अन्य ने अवमाननावाद दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि राज्य गठन के बाद हुए कैडर विभाजन में झारखंड आए परिवहनकर्मियों का राज्य परिवहन कॉरपोरेशन में समायोजन किया गया था, लेकिन जब वह सेवानिवृत्त हुए तो पेंशन के लिए परिवहन विभाग ने झारखंड आने के पहले की अवधि की गणना नहीं की।

Related posts

विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी को लेकर केंद्रीय सरना समिति की बैठक संपन्न

admin

जहां होगी पेयजल की समस्या वहां जिप की आंतरिक निधि से टैंकर की व्यवस्था कर की जाएगी जलापूर्ति – उप विकास आयुक्त

admin

कॉर्मेल स्कूल के छात्र करण ठाकुर को मौली बाँधकर स्कूल जाना पड़ा महँगा, शिक्षक ने छात्र को स्टाफ रुम में ले जाकर हटावा मौली

admin

Leave a Comment