झारखण्ड राँची

झारखण्ड हाईकोर्ट नें 2017 में चलती ट्रेन से गिरकर मरने वाले व्यक्ति की विधवा को 8 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश

नितीश मिश्र, राँची

राँची(खबर_आजतक): झारखण्ड हाईकोर्ट ने 2017 में चलती ट्रेन से गिरकर मरने वाले व्यक्ति की विधवा को 8 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण के उस फैसले को खारिज कर दिया

जिसमें उसने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि मृतक एक वास्तविक यात्री था। जबकि जाँच रिपोर्ट के दौरान उसके पास टिकट नहीं था।

Related posts

महिला समिति ने अपने कर्मियों संग बांटी होली की खुशियाँ

admin

भाकपा माओवादी बंदी का हरिहरगंज व पीपरा में रहा व्यापक असर

admin

सद्गुरू सदाफलदेव आदर्श गौशाला में गौसेवक मिलन समारोह सह वनभोज का हुआ आयोजन

admin

Leave a Comment