नितीश मिश्र, राँची
राँची(खबर_आजतक): झारखण्ड हाईकोर्ट ने 2017 में चलती ट्रेन से गिरकर मरने वाले व्यक्ति की विधवा को 8 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण के उस फैसले को खारिज कर दिया
जिसमें उसने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि मृतक एक वास्तविक यात्री था। जबकि जाँच रिपोर्ट के दौरान उसके पास टिकट नहीं था।