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तेनुघाट में हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, मनोज यादव की हत्या का मामला

रतन कुमार सिन्हा, तेनुघाट

तेनुघाट (खबर_आजतक): तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने हत्या के एक मामले में संदीप मुंडा और अभिषेक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों को मनोज यादव की हत्या के मामले में दोषी पाया गया।

घटना 6 सितंबर 2022 की है, जब गोमिया थाना अंतर्गत तेनुघाट तीन नंबर निवासी रामू यादव ने थाना में बयान दिया कि उसका भाई मनोज यादव साडम से दूध बेचकर लौट रहा था। रास्ते में महेश मिस्त्री ने उसे दो नंबर तक साथ चलने को कहा। भारत माता मंदिर के पास पहले से घात लगाए संदीप मुंडा और अभिषेक कुमार ने रास्ता रोककर मारपीट शुरू कर दी।

मनोज यादव ने जब बीच-बचाव किया, तो दोनों ने उसे बुरी तरह पीटा और छाती पर चढ़कर दबाया। मृत समझ कर झाड़ी में फेंक दिया और अभिषेक कुमार ने मृतक के पास से 4,500 रुपये भी ले लिए।

इलाज के दौरान मनोज यादव की मौत हो गई। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू, तथा अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा और अशोक कुमार यादव ने पक्ष रखा।

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