धनबाद (खबर आजतक):- उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में आज प्री-कनसेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट) के जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई।बैठक में उपायुक्त ने समिति के सदस्यों से कहा कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का प्रभावी तरीके से अनुपालन सुनिश्चित करें। किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर में इस एक्ट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। साथ ही लाइसेंस रिन्यूअल एवं नए लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों की सूक्ष्मतापूर्वक जांच कर समय पर उसका निष्पादन करने का निर्देश दिया।बैठक में सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि विभिन्न अल्ट्रासाउंड केंद्रों द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदा जाता है एवं उसका केंद्र में प्रयोग किया जाता है। साथ ही पुरानी मशीन को कई बार बाय – बैक – पॉलिसी के तहत कंपनी को बेच दिया जाता है। वहीं कई बार उसका केंद्रों में भी प्रयोग किया जाता है।इस पर समिति ने निर्णय लिया कि नई मशीनों की खरीद की सूचना पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के नियमों के तहत समिति को दी जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पुरानी मशीन का स्टेटस किया है एवं इस संबंध में कंपनी से मशीन प्राप्ति की सूचना की एक प्रति प्राप्त कर ली जाए। पुराने फॉर्म “बी” को वापस लेकर उन्हें अद्यतन फॉर्म “बी” (अनुमति पत्र) प्रदान किया जाए। यही व्यवस्था अल्ट्रासाउंड केंद्र के चिकित्सक के योगदान व चिकित्सक के कार्य व्यवस्था में किसी प्रकार की तब्दीली होने पर करने का निर्णय लिया गया।बैठक में सरकारी संस्थान में अल्ट्रासाउंड केंद्र स्थापित करने, अल्ट्रासाउंड केंद्रों द्वारा अन्य चिकित्सकों के योगदान, मशीनों की सूचना एवं स्वीकृति तथा रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल एवं स्थान परिवर्तन के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई।बैठक में उपायुक्त श्री संदीप सिंह, सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा, एपीपी (सिविल कोर्ट) मोहम्मद जे.बी. हुसैन, डॉ विकास कुमार राणा, डॉ शम्स तबरेज आलम, डॉ मेजर चंदन, डॉ संध्या विश्वकर्मा, डॉ सुनील कुमार वर्मा, डॉ सैयद मशीर आलम, श्रीमती नीता सिन्हा, श्रीमती पूजा रत्नाकर, एपीआरओ श्री आलोक मिश्रा, डॉ आर.के. श्रीवास्तव सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।