झारखण्ड धनबाद

धनबाद : लिंग परीक्षण या लिंग निर्धारण करना कानूनन अपराध है:सिविल सर्जन

धनबाद (खबर आजतक):- उपायुक्त धनबाद सह जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ आलोक विश्वकर्मा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में पीसी एंड पीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।बैठक में जिला सलाहकार समिति की नियमित बैठक प्रत्येक 2 माह पर करने के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 में अल्ट्रासाउंड करने हेतु एमओयू करने के संबंध में भी चर्चा की गई।सिविल सर्जन ने बताया कि यह नियमित बैठक है। इस दौरान अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण, अवैध संचालन इत्यादि पर चर्चा की गई। इस बैठक में लोगों में जागरूकता फैलाने को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान कुछ रजिस्ट्रेशन रिनुअल और नए रजिस्ट्रेशन के संबंध में चर्चा हुई।सिविल सर्जन ने कहा कि लिंग परीक्षण या लिंग निर्धारण करना कानूनन अपराध है। आम नागरिक अवैध लिंग जांच करने वाले संस्थानों या व्यक्तियों की सूचना जिला समुचित पदाधिकारी या 104 पर दे सकते हैं।बैठक में सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों के चिकित्सकों एवं संचालकों को पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के दंड प्रावधानों से अवगत कराने, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट से संबंधित पोस्टर सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर लगाने का निर्देश दिया गया।बैठक में सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा, कार्यपालक दंडाधिकारी श्री कुमार बंधु कच्छप, डॉक्टर विकास कुमार राणा, श्री आरके श्रीवास्तव, सघन एनजीओ के नीता सिन्हा, डॉ मनीष कुमार, डॉ सुनील कुमार वर्मा, डॉ प्रणय पूर्वे व अन्य चिकित्सा कर्मी मौजूद थे।

Related posts

छात्र शिक्षक का प्रतिबिंब होते हैं : स्वामी अव्ययानंद सरस्वती

Nitesh Verma

बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए एनजीओ को निभानी चाहिए सहभागिता : मथुरा प्रसाद महतो

Nitesh Verma

झारखंड: मेधावी छात्रों को दिए 1.32 करोड़-लैपटॉप और मोबाइल फोन, पुरस्कार योजना को लेकर सीएम सोरेन ने कही ये बात

Nitesh Verma

Leave a Comment