झारखण्ड धार्मिक राँची

पहाड़ी मन्दिर विकास समिति द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, राज्य सरकार और धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा बनाई गई कमिटि भंग

पूर्व की तरह राँची उपायुक्त की नेतृत्व वाली टीम देखेगी पहाड़ी मन्दिर का कार्यभार

नितीश_मिश्र

राँची(खबर_आजतक)i: पहाड़ी मन्दिर विकास समिति द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सोमवार की सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार और धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा बनाई गई कमिटी को खत्म करते हुए कमिटी को भंग कर दी है। इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि समिति को किसी प्रकार का धारा 29 का नोटिस (समिति भंग करने का कारण) नहीं दिया गया। न ही जिला न्यायाधीश से मन्दिर विकास के लिए कोई योजना दी गई और न ही जिला न्यायाधीश से किसी प्रकार की कोई सहमति ली गई।

वहीं समिति भंग करने से पहले बोर्ड से कोई आदेश भी पारित भी नहीं कराया गया। धार्मिक न्यास के चेयरमैन का आदेश सही नहीं है। पहाड़ी मन्दिर विकास समिति के ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने पक्ष रखा। धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा। इस अदालत ने निर्देश दिया है कि पूर्व की तरह राँची डीसी के नेतृत्व वाली कमिटी पहाड़ी मन्दिर का कार्यभार देखेगी।

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