झारखण्ड बोकारो

बालू उठाव पर पूरी तरह रोक: 10 जून से 15 अक्टूबर तक लागू रहेगा प्रतिबंध

एनजीटी के निर्देश पर जिला प्रशासन का कड़ा फैसला

बोकारो (ख़बर आजतक) : जिला प्रशासन ने मानसून सत्र को देखते हुए बोकारो जिले के सभी नदी बालू घाटों से बालू उठाव पर पूर्णतः रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 10 जून 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी अजय नाथ झा ने सोमवार को प्रेस को जानकारी दी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) के निर्देश और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइंस 2020 के तहत यह फैसला लिया गया है।

इस दौरान कैटेगरी-1 सहित सभी नदी घाटों से बालू उठाव पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले सरकारी या पंचायत अधीन संचालकों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि सुनिश्चित करें कि इस अवधि में किसी भी हाल में बालू का उठाव न हो।

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