रांची नगर निगम की सख्त कार्रवाई, नियमों के उल्लंघन पर संचालकों को चेतावनी
नितीश मिश्र, राँची
रांची (ख़बर आजतक) : नगर निगम क्षेत्र में बिना वैध अनुज्ञप्ति के संचालित हो रहे विवाह भवनों एवं बैंक्वेट हॉल के विरुद्ध रांची नगर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को वार्ड संख्या 03, एदलहातू स्थित आनंद मंगलम बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया गया।

नगर निगम के अपर प्रशासक श्री संजय कुमार के निर्देशानुसार 5 जुलाई 2025 को निगम की बाजार शाखा की टीम ने उक्त बैंक्वेट हॉल को नोटिस चस्पा कर अवैध संचालन रोकने की चेतावनी दी थी। बावजूद इसके बिना अनुज्ञप्ति संचालन जारी रहने पर आज दिनांक 7 जुलाई 2025 को निगम ने कार्रवाई करते हुए इसे झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 466 के तहत सील कर दिया।
रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशाला/विवाह भवन/बैंक्वेट हॉल/लॉज एवं हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावली 2013 के तहत सभी संचालकों के लिए निगम से वैध अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है।
नगर निगम ने आम नागरिकों और सभी भवन संचालकों से अपील की है कि वे बिना वैध अनुज्ञप्ति के किसी भी प्रकार की गतिविधि संचालित न करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कठोर दंडात्मक