बोकारो

बोकारो : सिगरेट और अन्य तम्बाकू बेचने वालों पर चला विभागीय डंडा, ₹1700 का बसूला जुर्माना

डिजिटल डेस्क

बोकारो (ख़बर आजतक) : नियमित जांच अभियान के दौरान आज सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 5ए, 5बी व ई-सिगरेट के तहत छापामारी सिटी थाना क्षेत्र के राम मन्दिर, सेक्टर-1सी, कैम्प-2 बोकारों में की गई। छापामारी के दौरान कुल 78 दुकानों की जांच की गई, जिसमें जो भी व्यक्ति व दुकानदार कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुये पाया गया उसको कोटपा – 2003 की धारा 4. 6ए एवं 6बी के अन्तर्गत कुल 17 दुकानों व व्यक्तियों का चालान काटकर 1700 रू अर्थदन्ड की वसूली की गई।

सिंगल सिगरेट (Loose Cigarettes) बेचा तो होगी कार्रवाई-

जिला परामर्शी द्वारा बताया कि कोटपा 2003 की धारा 7 की उपधारा (2) के अनुसरण के तहत झारखण्ड राज्य में विनिर्दिष्ट चेतावनी ( कैंसर वाला चित्र) के बिना किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद / सिगरेट / खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा-2 का उल्लंघन कोटपा – 2003 की धारा 20 के अन्तर्गत दन्डनीय अपराध है इस लिये सभी दुकानदारो को चेतावनी दी जाती है कि सिंगल सिगरेट (Loose Cigarettes ) की बिक्री न करें अन्यथा कोटपा 2003 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि कोटपा – 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत किसी भी तम्बाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन करना प्रतिबन्धित है।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सिटी थाना के कोटपा प्रभारी दिनेश कुमार व उनकी टीम छापामारी दस्ता में उपस्थित थे।

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