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लोकसभा में संजय सेठ के सवाल पर केंद्रीय मंत्री एस पी बघेल का जवाब

आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध हैं झारखंड के 721 अस्पताल: बघेल

कैंसर से संबंधित 549 उपचार प्रक्रिया इस योजना में है शामिल: बघेल

नितीश_मिश्र

राँची(खबर_आजतक): केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल ने सांसद संजय सेठ ने प्रश्न पर उत्तर देने के क्रम में कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के 721 निजी और सरकारी अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं, जहाँ इस क्षेत्र के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य देश की सबसे निचली 40% आबादी वाले 12 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ व्यक्तियों को उपचार उपलब्ध कराना है। इसके लिए प्रति परिवार ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। अब तक 15.5 करोड़ परिवारों के लिए लाभार्थी आधार का विस्तार किया गया है। लोकसभा में अतारांकित प्रश्नकाल के दौरान सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के झारखंड में क्रियान्वयन सहित निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध करने से संबंधित सवाल पूछा था। संसद में विशिष्ट अस्पतालों में होने वाले रोगों के उपचार की जानकारी भी केंद्रीय मंत्री से माँगी थी। संसद नहीं अभी जानना चाहा था कि इस योजना के तहत सूचीबद्ध होने के लिए क्या प्रक्रिया है ?

इस सवाल के जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री एस पी बघेल ने सदन में संसद को लिखित रुप से बताया कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इस परियोजना का संचालन किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों को सूचीबद्ध करने की जिम्मेदारी राज्य की स्वास्थ्य एजेंसियों को सौंप गई है। जो भी इच्छुक निजी अस्पताल हैं निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद इसमें शामिल हो सकते हैं।

केंद्रीय राज्य मंत्री एस पी बघेल ने यह भी बताया कि विगत 6 वित्तीय वर्ष में इस परियोजना के लिए बड़ी राशि जारी की गई है। राज्य को उनके उपयोग प्रयाण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही आगे की राशि जारी की जाती है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1849 करोड़, 19-20 में 2992 करोड़, 20-21 में 2544 करोड़, 21-22 में 2940 करोड़, 22-23 में 6048 करोड़ और 23-24 में अट्ठारह सौ ₹55 करोड़ की राशि का उपयोग अब तक हुआ है।

केंद्रीय मंत्री एस पी बघेल ने सदन में यह भी बताया कि इस योजना के तहत सूचीबद्ध कोई भी अस्पताल यदि लाभार्थियों को इलाज से इनकार करते हैं तो इसके परिणाम स्वरुप दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। उन्हें इस सूची से बाहर भी निकाला जा सकता है। सूचीबद्ध अस्पताल द्वारा उपचार से इनकार करने के मामले में लाभार्थी केंद्रीय शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली पर शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14555 पर ऐसी शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाता है।

केंद्रीय राज्य मंत्री एस पी बघेल ने बताया कि कैंसर, मधुमेह जैसे रोग सहित अन्य गंभीर व असाध्य रोगों के कुल 1949 प्रक्रियाओं के अनुरुप इसके तहत उपचार प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत त्वचा रोगों से संबंधित 26 प्रक्रियाएँ और कैंसर से संबंधित 549 प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसके अलावे यह सुनिश्चित करने के लिए एक निर्दिष्ट पैकेज का प्रावधान है कि पात्र लाभार्थी ऐसी प्रक्रियाओं के लिए उपचार का लाभ उठा सकें।

इस दौरान संजय सेठ के सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री एस पी बघेल ने बताया कि झारखंड में 441 निजी अस्पताल और 280 सरकारी अस्पताल इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं जिसमें राँची के 101 निजी अस्पताल और 32 निजी अस्पताल सरकारी अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं।

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