राँची (ख़बर आजतक) : सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए देशभर के सभी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस डिपो और रेलवे स्टेशनों से इन्हें हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद भी ऐसे कुत्तों को दोबारा इन स्थानों पर नहीं छोड़ा जाए, बल्कि उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखा जाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर चल रहे मामले में यह आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए हर शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सार्वजनिक खेल परिसर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर उचित बाड़बंदी की व्यवस्था की जाए।
