अपराध झारखण्ड पेटरवार बोकारो

हत्या के आरोप में इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां को सिद्ध दोषी पाया

सजा के बिंदु पर 30 सितंबर को होगी सुनवाई

पेटरवार (पंकज सिन्हा) : पेटरवार तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने हत्या के आरोप में इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां को सिद्ध दोषी पाया । मालूम हो कि गोमिया थाना अंतर्गत लोधी निवासी मो ऐनुल अंसारी ने 20/5/14 को सामुदायिक अस्पताल गोमिया में थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया कि वह लोधी पंचायत का पंचायत समिति सदस्य है । आज सुबह जब सूचक का भतीजा शम्मीउलाह को गांव का ही वाहिद अंसारी ने अपने घर के पास पकड़ कर मारपीट कर दिया ।

इस बारे में जानकारी उसने घर पर आकर बताया । तब सूचक उसे साथ लेकर मो इस्लाम अंसारी को कहने गया कि तुम्हारे साला वाहिद अंसारी ने मेरे भतीजा शम्मीमुलाह को मार पीट किया । इस पर इस्लाम अंसारी ने गाली गलौज करते हुए घर से रॉड निकाल कर सूचक के साथ आए भतीजा शमशेर अंसारी को मार दिया इस पर झगड़ा हुआ और समसुद मियां, शकूर मियां और उनके साथ अन्य लोग भी शामिल हो गए और सभी के पास लाठी, फरसा, लोहे का रॉड और चाकू लेकर आए और वाहिद अंसारी ने अपने हाथ में लिए फरसा से शमशेर अंसारी के सिर पर मारा जिससे वह गिर गया और उसके माथा से खून बहने लगा । जब उसे सूचक और उसके भतीजा हबीबुल्लाह बचाने गए तो सभी मिल सूचक एवं अन्य के साथ भी मारपीट किया । मारपीट में शमशेर अंसारी की मृत्यु हो गई और हबीबुल्लाह गंभीर रूप से जख्मी हो गया । उक्त बयान के आधार पर थाना में मामला दर्ज किया गया । आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया । न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद श्री सूर्य मणि त्रिपाठी ने हत्या के मामले मे इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां को दोषी पाया । सजा के बिंदु पर 30 सितंबर को सुनवाई होगी । अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के साथ सूचक के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने बहस किया ।

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