इंटक नेता संतोष कुमार सोनी ने दायर की थी जनहित याचिका
सुनवाई की अगली तिथि 13 अक्टूबर निर्धारित
नितीश_मिश्र
राँची(खबर_आजतक): इंटक के राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता एवं मोटिया मजदूर संघ, झारखंड के केंद्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सोनी द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर सरायकेला के खरकाई डैम प्रोजेक्ट बंद करने का कारण पूछा है। गौरतलब हो कि सरायकेला जिला अंतर्गत खरकाई डैम परियोजना पर अब तक लगभग ₹6 हजार करोड़ से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। इसके बाद भी यह परियोजना पूरी नहीं हुई जिससे क्षेत्र के किसानों व नागरिकों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। सरकार द्वारा परियोजना पर इतनी भारी-भरकम राशि खर्च करने के बाद भी परियोजना बंद करने पर आपत्ति जताते हुए इंटक के राष्ट्रीय सचिव व प्रवक्ता तथा झारखंड मोटिया मजदूर संघ के केंद्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सोनी द्वारा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी।जिस पर मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इससे संबंधित अगली सुनवाई की तिथि उच्च न्यायालय द्वारा 13 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
इस दौरान इंटक के राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता एवं मोटिया मजदूर संघ के केंद्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सोनी ने बताया कि सरायकेला के खरकाई डैम परियोजना पूरी होने से क्षेत्र के किसान लाभान्वित होते और स्थानीय युवकों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होते। लेकिन राज्य सरकार ने इस परियोजना को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पुनः शुरु होने से आसपास के सभी गाँव में सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त होगी क्योंकि पानी के अभाव में वह क्षेत्र सूखाग्रस्त है। इस परियोजना के पुनः चालू होने से वहाँ के स्थानीय मजदूरों को भी काम मिलेगा जिससे उसकी आर्थिक व्यवस्था में भी सुधार आएगी। इसके अलावा मछली पालन की भी संभावनाएँ बढ़ेंगी। झारखंड मत्स्य पालन में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा।