झारखण्ड राँची राजनीति

1 सितंबर से झारखंड में नई शराब नीति लागू, MRP से अधिक वसूली पर उत्पाद विभाग सख्त

नितीश_मिश्र, राँची

राँची(खबर_आजतक): झारखंड में शराब बिक्री व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार 1 सितंबर से नई शराब नीति लागू करने जा रही है। इस बीच राजधानी राँची सहित कई जिलों में शराब दुकानों पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई तेज हो गई है। जिन दुकानों पर अधिकतम विक्रय मूल्य (MRP) से अधिक दाम पर शराब बेची जा रही थी, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं।

राज्य के उत्पाद मंत्री योगेन्द्र प्रसाद महतो ने कहा कि, “उत्पाद विभाग एक नई दिशा में काम कर रहा है। जो भी दुकानदार अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक दर पर शराब बेच रहे हैं, उन पर विभाग सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। कई दुकानों पर छापेमारी की गई है और आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की गई है।”

उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 1 सितंबर से जो नई शराब नीति लागू की जा रही है, उसका मुख्य उद्देश्य राज्य में नकली और अवैध शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना है। इसके साथ ही सरकार को उम्मीद है कि इस नई नीति से राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी और व्यवस्थित वितरण प्रणाली स्थापित की जा सकेगी।

उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने आम नागरिकों से अपील की वे यदि किसी दुकान पर शराब की अधिक मूल्य पर बिक्री होते देखें, तो तुरंत उत्पाद विभाग को इसकी जानकारी दें। उन्होंने कहा, “जनता सीधे विभाग को शिकायत दे सकती है। हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा हमारी प्राथमिकता है।”

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