झारखण्ड बोकारो

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है : मो. असलम

बोकारो (ख़बर आजतक) : सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6ए. 6बी व ई-सिगरेट तहत नियमित जांच अभियान जिला छापामारी दल के सदस्य मो० असलम व सेक्टर-4 छापामारी दल के द्वारा सेक्टर 4 के सिटी सेन्टर, PNB बैंक, SBI बैंक, फिटजी कोचिंग सेन्टर के सामने एवं लक्ष्मी मार्केट के में कोटपा कानून उल्लघंग की स्थिति में छापामारी की गई, जिसमें लगभग 107 दुकानों की जांच की गई जिसमें कुल 17 दुकानदारों व व्यक्तियों से कोटपा – 2003 की धारा 4, 6ए व बी के उल्लघन की स्थिति में अर्थदण्ड के रूप में 2950 रुपये की वसूली की गई और छापामारी के दौरान किसी भी दुकानदारों के पास ई-सिगरेट नहीं मिला।

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है-

जिला परामर्शी मो० असलम द्वारा बताया गया कि जितने भी दुकानदार है जो तम्बाकू का उत्पाद बेचते है उन्हें कोटपा 2003 के धारा 8ए के अनुसार “18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है।” का बोर्ड लगाना चाहिए। प्राय देखा गया है कि अधिकतम दुकानदार इसका पालन नहीं कर रहें है। कोटपा 2003 के अनुसार धारा 6ए व 6बी क्या कहता है-

धारा-6ए :-

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है।

धारा-6बी :-

किसी भी शैक्षणिक संस्थान / कोचिंग सेन्टर के 100 गज के परिधि में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है।

स्कूल व कोचिंग सेन्टर के पास तम्बाकू न बेचे-

जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डा० सेलिना टूडू ई-सिगरेट द्वारा बताया गया कि ई-सिगरेट को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है यदि कोई दुकानदार ई-सिगरेट की बिकी कर रहे तो यह इसको बेचना बन्द कर दें क्योंकि ई-सिगरेट भारत के अन्दर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है आज छापामारी के दौरान एक भी दुकानदार नहीं मिला जो ई-सिगरेट बेच रहे हो। इसके अलावा प्रतिबन्धित तम्बाकू उत्पाद को लेकर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी चलाया जाता रहेगे लेकिन बार बार दुकानदारों से अनुरोध करने के बाद भी यह अभी भी देखा जा रहा है कि लोग स्कूल व कोचिंग सेन्टर के पास तम्बाकू उत्पाद बेच रहे है यह किशोर व युवा के साथ खेलवाड किया जा रहा है। मेरा सभी दुकानदारों से अपील है कि यह स्कूल व कोचिंग सेन्टर के पास तम्बाकू न बेचे अन्यथा आगे और कठिन कार्रवाई की जायेगी और जो दुकानदार “18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है” वाला पोस्टर हटा दिये हैं वह अपने दुकानो में लगा लें। आगे यह चालानिंग अभियान चलता रहेगा
इस अवसर पर जिला छापामारी के सदस्य मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व सेक्टर 4 थाना के छापामारी दल उपस्थित थे।

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