झारखण्ड बोकारो

बोकारो : कोटपा एक्ट के तहत चास मे 21 दुकानों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

डिजिटल डेस्क

बोकारो ( खबर आजतक) : कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों में धुम्रपान करने तथा शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज जिला छापामारी दल के सदस्य मो० असलम के द्वारा चास थाना क्षेत्र के धर्मशाला मोड, ब्लाक आफिस के सामने एवं आईटीआई मोड के पास कुल 88 दुकानों की जांच की गई, जिसमें 21 दुकानों / व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुये पाया गया जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 2880 रूपये की वसूली की गई।
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डा० सेलिना टूडू द्वारा बताया गया कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है। दुकानदारों व कम्पनी के सप्लायर को चेतावनी दी जाती है कि विज्ञापन से सम्बन्धित पोस्टर दुकानो पर चिस्पा बिल्कुल न करें अन्यथा पकडे जाने पर कोटपा – 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी मो० असलम जिला परामर्श तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा बताया गया की छापामारी के दौरान कुछ दुकानों पर पाया गया कि लोग पोस्टर चिपकाकर सिर्फ सीक्रेट व अन्य तंबाकू उत्पादन का विज्ञापन अभी भी कर रहे हैं। छापामारी के दौरान सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द विज्ञापन वाले पोस्टल हटा दें अन्यथा कोटपा – 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

■ कोटपा 2003 की धारा 5 क्या कहता है-

धारा 5- सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, जिसमें प्रथम अपराध की दशा* में 2 वर्ष तक का कारावास या Rs. 1000/- (एक हजार रूपये) तक का जुर्माना अथवा दोनों

धारा 5- सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, जिसमें, द्वितीय अपराध की दशा में 15 वर्ष तक का कारावास या Rs. 5000/- (पांच हजार रुपये) तक का जुर्माना अथवा दोनों।
जिला परामर्शी के अनुसार सभी दुकानदार अपने दुकानो पर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चो का तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है का पोस्टर जरूर लगाये अगर इससे सम्बन्धित जानकारी किसी को लेना है तो वह सिविल सर्जन कार्यालय के एन0सी0डी0 सेल कैम्प 2 में सम्पर्क कर सकते है। गलोबल यूथ सर्वे 2019 के अनुसार 5.1 प्रतिशत एसे बच्चे है जो 13 कहता है- 15 आयु वर्ग में कोई न कोई तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करते हैं। कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6ए क्या

धारा-6ए

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है। इस मौक़े पर चास थाना से छापामारी दल व स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उपस्थित थे।

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