नितीश_मिश्र
राँची(खबर_आजतक): राँची बाजार समिति के द्वारा 16 सितंबर से बाजार समिति के दुकान एवं गोदामों एवं बाजार समिति के बाहर प्रखंड स्थित जैसे बेडो, मुरी, नारों, नगड़ी, ठाकुरगाँव, मांडर, ओरमांझी में किराया कर अप्रत्याशित वृद्धि जो असंवेधानिक तरीके से की गई है। इस संबंध में एक पत्र पणन सचिव कृषि उत्पादन बाजार समिति द्वारा पत्र के माध्यम से सूचना दी गई जिसमें सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किराया निर्धारण करवाया गया है, जबकि कृषि विपणन परिषद् के आदेश संख्या 212, 01.03.2019 के आलोक में बाजार समिति के द्वारा अपने स्तर से किराया निर्धारण प्रथा को समाप्त किया जाता है, भविष्य में किराया निर्धारण हेतू प्रबंध निदेशक को प्राधिकृत किया जाता है। उपरोक्त आदेश के आलोक में पूरे झारखण्ड के बाजार समितियों का किराया निर्धारित 4 श्रेणी (राजधानी, A, B, C) में कृषि विपणन बोर्ड कि बैठक में किया जाएगा जिसके लिए प्रबंध निदेशक प्राधिकृत है।
परन्तु वर्तमान में पणन सचिव कृषि उत्पादन बाजार समिति के द्वारा एक प्रस्ताव बनाकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर राँची से झारखण्ड भवन (पट्टा किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण अधिनियम 2011 कि धारा 12 (3) के तहत किया गया है। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी को भी पणन सचिव द्वारा अँधेरे में रखा गया है, जो कि पूर्णतः असंवैधानिक है।
राँची चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज उपरोक्त किराया वृद्धि का पूर्णतः विरोध करता है एवं सभी व्यापारियों से बढे हुए किराया को न देने की अपील करती है। राँची चैम्बर, पंडरा के अध्यक्ष संजय माहुरी ने कहा कि उपरोक्त असंवैधानिक वृद्धि के आदेश को वापस लेने तक हमारा विरोध जारी रहेगा। इस प्रकार कि वृद्धि झारखण्ड के अन्य बाजार समितियों में भी करने कि सूचना प्राप्त हो रही है जिसका विरोध झारखंड चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स के बैनर तले पूरे राज्य में किया जाएगा।
इस प्रेसवार्ता में राँची चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय कुमार महुरी, दीपक पोद्दार, किशन साबू, मदन साहू, रामलखन साहू, अभय भदानी, अनिल शर्मा, बबलू छापरिया, अशोक कुमार मंगल, रोबिन गुप्ता, विजेंद्र प्रसाद, रोबिन गुप्ता, गणेश अग्रवाल, विष्णु साबू, दीपक मुरारका, नवीन गाड़ोदिया, विकाश सिंघानिया उपस्थित थे।