झारखण्ड बोकारो

बोकारो के इन चार प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई…

डिजिटल डेस्क

बोकारो (ख़बर आजतक) : पिछले दिनों सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार एवं उनकी टीम ( श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बसंत महतो, वरीय लिपिक नीरज सिन्हा, सुबल गोप, संतोष सिंह) आदि के द्वारा शहर के विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया था, इसमें सभी प्रतिष्ठानों में अपने कामगारो/श्रमिकों को कम मजदूरी दी जा रही थी। सभी श्रमिकों का बयान लेकर सभी प्रतिष्ठानों को नाटिस जारी किया गया था,परंतु सभी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने कामगारों का बकाया अन्तर राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिस कारण शनिवार को सभी प्रतिष्ठानों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया।

संबंधित प्रतिष्ठान निम्न हैः-

(1)- मेसर्स कोजी स्वीट्स, नियोजक श्री अमित जोहार, बी-17. सिटी सेन्टर, सेक्टर-4, बोकारो स्टील सिटी – कुल राशि 60,93,618 रू0 मात्र*

(2)- मेसर्स शिवम हॉस्पीटल, नियोजक श्री राजू कुमार सिंह, प्लॉट न०- ई/2, लक्ष्मी मार्केट, सेक्टर-4, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो – कुल राशि 12,13,547 रू० मात्र

(3)- मेसर्स बिहान फ्युल स्टेशन (पेट्रोल पंप), नियोजक श्री हर्षवर्द्धन सिंह, पुरलिया रोड, पो०- थाना-चन्दनकियारी, जिला, बोकारो – कुल राशि 04,31,731 रू० मात्र

(4)- मेसर्स सुमंगल मोटर्स (टीवीएस शोरूम), नियोजक – श्री दीपक अग्रवाल, चास रोड, चन्दनकियारी, बोकारो – कुल राशि 06,71,971 रू० मात्र

कुल:- 8,410,867 (चौरासी लाख दस हजार आठ सौ सड़सठ ) रू० मात्र

इस संदर्भ में सहायक श्रमायुक्त बोकारो प्रवीण कुमार ने कहा कि सभी श्रमिकों को झारखण्ड सरकार के द्वारा देय न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार है, यदि किसी नियोजक के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो श्रम विभाग श्रमिकों के अधिकार के लिए मुकदमा दायर करने हेतु बाध्य है।

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