बोकारो: बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पर कार्यरत सामाजिक संस्था सहयोगिनी के शिकायत पर बरमसिया ओपी , चंदनकियारी थाना क्षेत्र से एक नाबालिग को बाल विवाह होने से बचाया गया। सहयोगिनी संस्था ने बाल कल्याण समिति को लिखित सूचना दिया कि चास के झालबरदा बस्ती के एक बच्ची का बाल विवाह एक मई को होने वाला है , उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बाल कल्याण समिति की न्यायिक बैंच ने बाल विवाह निषेध पदाधिकारी सह बीडीओ चंदनकियारी, को पत्र लिखकर अविलंब बाल विवाह रोकने को कहा। जिसकी प्रति उपायुक्त बोकारो, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं बाल संरक्षण पदाधिकारी को दिया गया। बीडीओ की टीम, पुलिस एवं चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम द्वारा उक्त शादी पर रोक लगाया गया। इस दौरान शादी की सभी तैयारी पूरी कर ली गई थी तथा घर में मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। बाल विवाह रोकने के लिए पहुंची टीम को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। बालिका को कूक के समग्र प्रस्तुत भी किया गया जिसके बाद बालिका की माता ने सीडब्ल्यूसी के नाम लिखित पत्र देकर कहा की जब तक बालिका की उम्र 18 वर्ष पूरी नहीं हो जाती है, तब तक अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी।
सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष शंकर रवानी
सदस्य प्रीति प्रसाद, रेणु रंजन, प्रगति शंकर, मो0 रजी अहमद ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए बाल विवाह को रोका। इस संबंध में सहयोगिनी के निदेशक गौतम सागर ने बताया कि बोकारो जिले में बाल विवाह के खिलाफ 150 गांव में 251000 लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ ग्रहण करवाया गया है। तथा बाल विवाह रोकने के लिए कार्यकर्ता गांव-गांव पंचायत प्रतिनिधियों ,शिक्षकों , स्टेकहोल्डर के साथ मिलकर अभियान चला रहे हैं।