मास्टर ट्रेनर द्वारा निर्वाचन में माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भूमिका से कराया गया अवगत
बोकारो (ख़बर आजतक) : लोकसभा आम निर्वाचन 2024 शांतिपूर्ण माहौल व सही ढंग से कराने के लिए शनिवार को न्याय सदन सभागार में *माइक्रो ऑब्जर्वर्स को प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर 06 गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक अरूण महेश बाबू, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव आदि उपस्थित थे। माइक्रो ऑब्जर्वर्स को मास्टर ट्रेनर द्वारा निर्वाचन से संबंधित उनकी भूमिका विस्तार से समझाई गई।
मौके पर गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक ने अपने संबोधन में कहा कि माइक्रो आब्जर्वर्स मतदान दल के सदस्य नहीं हैं। उन्हें मतदान से संबंधित फीड बैक सीधे प्रेक्षक को देना होता है। 18 प्वाइंट के प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में बताया। माइक्रो आब्जर्वर्स प्रेक्षक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे।
मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया जाधव ने सभी माइक्रो आब्जर्वर्स को 06 गिरिडीह संसदीय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विधानसभा की जानकारी दी। कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करने की बात कहीं।
उन्होंने कहा कि अगर किसी मतदाता के पास ईपीक नहीं है, तो वह अन्य 12 वैकल्पिक दस्तावेजों जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) द्वारा जारी किए गए कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय), फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,आधार कार्ड,सांसद/विधायक पार्षद को जारी कार्ड एवं विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआइडी) शामिल है, की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान माइक्रो आब्जर्बर को बताया गया कि *मॉक पोल में उनकी भूमिका है। लोकसभा आम निर्वाचन में मतदान शुरू करने का समय प्रातः सात बजे है, इसके डेढ़ घंटे पहले मॉकपोल का समय निर्धारित है। प्रातः 05.30 बजे मॉकपोल प्रारंभ किया जाना है। साथ ही आदर्श आचार संहिता, विधि – व्यवस्था के अनुपालन संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों से भी उन्हें अवगत कराया गया।
मतदान के लिए बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) की ओर से दी गई मतदाता सूचना पर्ची के साथ कोई एक आइडी प्रूफ लाना अनिवार्य है। एएसडी, दिव्यांग, सीएसवी मतदाता के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही *मतदाता रजिस्टर,एनेक्जर ए,माइक्रो आब्जर्वर फीडबैक रिपोर्ट के विभिन्न बिंदुओं को भरने के संबंध में विस्तार से बताया।
मौके पर प्रशिक्षण कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी सौरव कुमार भुवानिया, रवि कुमार सिंह, पंकज दूबे, मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी साकेत कुमार पांडेय आदि उपस्थित थे।