कसमार (रंजन वर्मा) : कसमार प्रखंड के बागदा पंचायत में विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस मनाया गया। इस दौरान किशोरियों की बैठक को संबोधित करते हुए सहयोगिनी की समन्वयक कुमारी किरण ने कहा कि कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कोई भी काम लेना तथा किशोर-किशोरियों 14 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम को खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में काम लेना दंडनीय अपराध है।साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी पर उनसे काम लेना दोहरा अपराध है।
इस दौरान सहयोगिनी की उत्प्रेरक आरती देवी ने कहा है कि होटल, ढ़ाबा, रेस्टोरेन्ट, इंट-भट्टा एवं घरेलू कामगार आदि में 14 वर्ष से कम उस के बाल श्रमिकों से काम लेने वाले सावधान हो जाएँ।
खतरनाक व्यवासायों एवं प्रक्रियाओं जैसे-पटाखे उद्योग, ईट भटे कागज के उद्योग आदि में 14 वर्ष से अधिक उस के किशार-किशोरियों 14 से अधिक और 18 वर्ष से कम उम्र से काम लेने वाले सावधान हो जाऐं ।दोषी नियोजको (काम कराने वाला) को 50,000/- रूपये तक जुर्माना हो सकता है। इस दौरान प्रतिमा सिंह पूनम देवी मंजू देवी आदि उपस्थित थे।