रिपोर्ट : संजय तिवारी
राँची (ख़बर आजतक) : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. प्रवर्तन निदेशालय ने हाई कोर्ट के आदेश को गैर कानूनी करार दिया है. ईडी ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो भी टिप्पणियां की हैं वो भी गलत हैं. केंद्रीय एजेंसी ने अपनी याचिका पर कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. निदेशालय ने अपनी एसएलपी अर्जी में कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश गैर-कानूनी है. केंद्रीय एजेंसी के कहने का मतलब है कि जमानत के लिए पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है.
जमानत आदेश में हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर भी ईडी ने आपत्ति जाहिर की है. मसलन, ईडी ने कहा कि हाईकोर्ट का यह कहना गलत है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता. निदेशालय ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में कई प्रक्रियागत चूक और अनदेखी है जिस पर शीघ्र सुनवाई की जरूरत है.