झारखण्ड बोकारो विधानसभा चुनाव 2024

Jharkhand Election 2024 : तैयारियां पूरी, चुनाव कराने मतदान दलों की रवानगी कल, कुल 16 लाख 56 हजार 108 मतदाता करेंगे मतदान

बोकारो : जिला अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 33 डुमरी (शेष), 34 गोमिया, 35 बेरमो, 36 बोकारो एवं 37 चंदनकियारी में आगामी 20 नवंबर को मतदान होगा। जिसको लेकर कल मंगलवार को डिस्पैच सेंटर (सेक्टर 08 बी. स्थित डीएवी इस्पात पब्लिक स्कूल) से मतदान दल रवाना होंगे। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले के 34 गोमिया विधानसभा क्षेत्र, 35 बेरमो विधानसभा क्षेत्र, 36 बोकारो विधानसभा क्षेत्र एवं 37 चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग – अलग चार पंडाल बनाया गया है, सभी पंडालों के आस – पास ही संबंधित विधानसभा क्षेत्र के लिए ईवीएम कोषांग, सामग्री कोषांग, वाहन कोषांग एवं कार्मिक कोषांग स्थापित किया गया है, ताकि कहीं कोई परेशानी नहीं हो। उक्त बातें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव ने सोमवार को कहीं। वह समाहरणालय स्थित सभागार में आहूत संवादाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। मौके पर पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी समेत अन्य उपस्थित थे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी 1581 मतदान केंद्रों के लिए 1581 दल रवाना होंगे। जिले में *कुल मतदाताओं की संख्या 16,56,108 (डुमरी विधानसभा शेष समेत) है। इसमें पुरूष मतदाता 8,46,959, महिला मतदाता 8,09,114 , अन्य मतदाता 35 शामिल हैं। मतदान केंद्रों की कुल भवनों की संख्या 937 है। निर्वाचन के सफल संचालन को लेकर 25 जोनल मजिस्ट्रेट, 205 सेक्टर पदाधिकारी, 219 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि 15 यूनिक मतदान केंद्र, 06 युवा मैनेजड मतदान केंद्र एवं 23 महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्र एवं 37 पर्दानशी मतदान केंद्र बनाया गया है। वहीं, जिले के 103 ऐसे मतदान केंद्र है जो पी प्लस वन है। जिसमें गोमिया विधानसभा क्षेत्र के 54 एवं डुमरी विधानसभा क्षेत्र के 49 मतदान केंद्र शामिल हैं।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने बताया कि जिले में स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने को लेकर मतदान के समापन के निर्धारित समय के 48 घंटे पूर्व दिनांक 18.11.2024 को अपराह्न 05.00 बजे से बोकारो जिला के सम्पूर्ण भाग में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है। वहीं, राजनीतिक दल/राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव कार्यकलाप में शामिल है एवं निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के है, अर्थात् इस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है। ऐसे सभी व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर चले जायें ताकि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न हो सके का निर्देश दिया गया है। इधर, वैसे मतदाता जिनके पास फोटो पहचान पत्र (ईपिक) नहीं है, मतदान दिवस के दिन 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक प्रमाण पत्र का उपयोग कर मतदान कर सकते है। साथ ही, मतदान दिवस दिनांक 20.11.2024 को जिलान्तर्गत सभी कार्यालयों/ संस्थानों/सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। बताया कि जिले में लगभग 15,593 मतदान कर्मियों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर मेडिकल टीम, सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक मतदान केंद्र, सीसीएल अस्पताल आदि अलर्ट मोड में रहेंगे। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एयर एंबुलेंस की सुविधा भी सुनिश्चित की गई है। सभी निजी अस्पतालों में कैशलेस ट्रीटमेंट को लेकर भी दिशा – निर्देश दिया गया है। मतदान कर्मियों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। मतदान कर्मियों को स्पेशल पैकेट एवं महिला मतदान कर्मियों को स्पेशल कीट बाक्स दिया जा रहा है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग होगी, वेबकास्टिंग का कल ड्राई रन किया जाएगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने बताया कि मतदान डिस्पैच एवं मतदान दिवस को विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं रहें, मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतर रहें इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा – निर्देश दिया गया है, मतदान कक्ष में पर्याप्त रौशनी की व्यवस्था की गई है, जरनेटर आदि अधिष्ठापित किया गया है। जिले में 431 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, जबकि 1324 सामान्य मतदान केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि, अब तक 60 लाख रूपये को जब्त (सीज) किया गया है। वहीं, 9,580 लीटर शराब जब्त किया गया है।

वहीं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने *48 Hour “SOP” के तहत् उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए दिशा निर्देश से भी अवगत कराया :-

चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दल उस अभियान को बढ़ावा देने के लिए अपने समर्थकों को जुटाते है जिसमें चुनाव क्षेत्र के बाहर के लोग भी शामिल होते है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र के भीतर कोई भी प्रचार नहीं हो सकता है, ऐसे राजनीतिक पदाधिकारियों/पार्टी कार्यकर्ताओं / जुलूस पदाधिकारियों/प्रचार पदाधिकारियों आदि की उपस्थिति, जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाये गये हो और इस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहना चाहिए क्योंकि अभियान समाप्त होने के बाद उनकी निरंतर उपस्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के माहौल को कमजोर कर सकती है।

 2. किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे के अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के या किसी अन्य तरीके से वाहनों पर लगे लाउडस्पीकरों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 इस अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, भोजनालय, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर कोई स्पिरिटयुक्त नशीली शराब या इसी तरह के अन्य पदार्थ बेचे, दिये या वितरित नहीं किये जायेंगे। मतदान क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के पश्चात उपर्युक्त 48 घंटो के दौरान ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) घोषित किया गया है।

कोई भी व्यक्ति निम्नांकित क्रियाकलाप नहीं करेगा यथा :-

(i) किसी सार्वजनिक बैठक या जुलूस को बुलाना, आयोजित करना या उसमें भाग लेना, शामिल होना, या सम्बोधित करना, चुनाव से संबंधित या

(ii) सिनेमेटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को जनता को प्रदर्शित करना।

(iii) मतदाता को आकर्षित करने के दृष्टि से कोई संगीत समारोह या कोई नाटकीय प्रदर्शन या कोई अन्य मनोरंजन या कोई आमोद-प्रमोद आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके किसी भी चुनावी मामले को जनता के बीच प्रदर्शित करना। मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव प्रचार के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के पूर्व 48 घंटो की अवधि के दौरान उपरोक्त सभी पर रोक रहेगा।

 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप धारा (1) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा उक्त धारा की उप धारा (2) के दृष्टिगत दिनांक 13.11.2024 को पूर्वाह्न 7:00 बजे से दिनांक 20.11. 2024 के अपराह्न 6:30 बजे के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसके दौरान पूर्वोक्त साधारण निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के Exit Poll का संचालन और प्रकाशन करने या प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार करने या किसी अन्य प्रकार या अन्य रीति में उसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसे संबंधित पदाधिकारी अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अन्तर्गत उपरोक्त आम निर्वाचन के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। इसे संबंधित पदाधिकारी अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

 मतदान केन्द्र के अन्दर मोबाईल फोन, स्मार्ट वॉच, वायरलेस सेट नहीं ले जाने के संबंध में एवं मतदान के क्रम में मत की गोपनीयता को कायम रखने हेतु। मतदान केन्द्र के अन्दर सेल्फी या फोटो लेना वर्जित है। ऐसा करने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

 सभी दलों और उम्मीदवारों को ईमानदारी से उन सभी गतिविधियों से बचना चाहिए जो भ्रष्ट आचरण और चुनाव कानून के तहत अपराध है, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना, आयोजन करना। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे के अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें और मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाना-ले जाना वर्जित रहेगा।

 मतदान केन्द्रों के 200 मीटर के परिधि की मार्किंग की जानी है। मतदान केन्द्र परिसर से 200 मीटर की परिधि में कोई भी चुनाव बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा।

 मतदान केन्द्र परिसर के 200 मीटर की परिधि के बाहर मौसम की स्थिति से बचने के लिए एक छाता या अधिकतम 10X10 फिट के आकार का एक छोटा टेंट सहित ऐसे प्रत्येक बूथ पर केवल एक टेबल एवं दो कुर्सियाँ लगाई जा सकती है। इसमें किसी प्रकार का पोस्टर, झण्डा, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। इसमें खाद्य पदार्थ नहीं परोसा जाएगा और भीड़ की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे बूथों की स्थापना स्थानीय प्राधिकारों से वैध अनुमति के अधीन होगा।

 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अंतरराज्यीय/अंतरजिला पर अवस्थित चेकनाकाओं पर वाहनों की सघन जाँच की जाएगी।

 33-डुमरी एवं 34-गोमिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान दिवस के एक दिन बाद आने वाले मतदान कर्मियों के ठहरने के लिए 33-डुमरी हेतु 4 Intermediate Strong Room 34-गोमिया हेतु 6 Intermediate Strong Room बनाया गया है। साथ ही निर्धारित SOP के तहत A एवं B Category के EVM के लिए तथा C एवं D Category के EVM के लिए एक-एक कमरा Strong Room के रूप में तैयार किया जा रहा है।

मौके पर पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने कहा कि मतदान को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर सभी तैयारियों पूरी कर ली गई है। सभी एसएसटी, एसएसटी, चेकनाकों में सीएपीएफ लगाया गया है। होटलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पर्याप्त संख्या में पुलिस जवानों की भी प्रतिनियुक्त की गई है। आमजन भयमुक्त माहौल में स्वतंत्र होकर मतदान करें। लोकल इनपुट के अनुरूप सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। क्यूआरटी टीम का भी गठन किया गया है।

मौके पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री प्रेमचंद सिन्हा, कार्मिक कोषांग की नोडल पदाधिकारी श्रीमती शालिनी खालखो, मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी श्री अविनाश कुमार सिंह, निर्वाचन कोषांग के नोडल पदाधिकारी श्री पंकज दुबे समेत सभी प्रिंट एवं ईलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

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