बोकारो (ख़बर आजतक) : शनिवार को जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीमती वंदना सेजवलकर ने पत्र के माध्यम से जिले के सभी पेट्रोल पम्प मालिकों को सूचित किया है कि जिला अन्तर्गत अधिष्ठापित पेट्रोल पम्प का अनुज्ञप्ति का नवीकरण आगामी दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तक अगले एक वर्ष के लिये नियमानुसार करने का निर्देश जारी किया है।
इसके साथ ही अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु अपने प्रतिष्ठान में संचालित वाहन प्रदूषण केन्द का संचालन एवं अद्यतन होना अनिवार्य है। जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीमती वंदना सेजवलकर ने जिला अन्तर्गत संचालित सभी पेट्रोल पम्प स्वामियों को निर्देश दिया है कि सभी आवश्यक दस्तावेजो के साथ निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अपने पेट्रोल पम्प का अनुज्ञप्ति नवीकरण करा लें. अन्यथा जाँच के कम में त्रुटि पाये जाने पर नियमानुसार आपके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।