झारखण्ड बोकारो

चास अनुमंडल क्षेत्र में धारा 163 लागू: अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश

बोकारो (ख़बर आजतक): अनुमंडल पदाधिकारी चास सुश्री प्रांजल ढ़ांडा ने वर्तमान परिस्थितियों और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बीएनएसएस की धारा 163 के तहत पूरे चास अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

इस आदेश के तहत निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी:

  • पाँच या अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना, भ्रमण करना अथवा भीड़ लगाना।
  • किसी भी प्रकार के हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, तीर-धनुष, फर्सा आदि लेकर चलना या प्रदर्शन करना।
  • किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, सभा, धरना एवं प्रदर्शन का आयोजन।

हालांकि, यह आदेश कर्तव्यरत पुलिस कर्मियों, दंडाधिकारियों एवं आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगा।

यह निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।

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