झारखण्ड राँची

डीजीपी नियुक्ति मामला अब रिट याचिका के रूप में सुनेगा न्यायालय: अजय साह

नितीश मिश्र, राँची

राँची(खबर_आजतक): भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर जनहित याचिका को अनुपयुक्त मानते हुए इसे “स्वतंत्रता के साथ वापस लेने” का निर्देश दिया और कहा कि इस मामले में अन्य संवैधानिक उपाय उपलब्ध हैं।

उन्होंने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि झारखंड में डीजीपी नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाले इस मामले की सुनवाई अब रिट याचिका के रूप में होगी। अदालत इस पर तीन सप्ताह बाद विचार करेगी।

Related posts

किशोर मंत्री के नेतृत्व में आलमगीर आलम से मिला चैंबर का प्रतिनिधिमंडल

admin

उग्रवादियों की हिटलिस्ट में सुदेश, आजसू ने की जाँच और सुरक्षा बढ़ाने की माँग

admin

एक्सआईएसएस की डॉ राजश्री वर्मा यूएस इंस्टीट्यूट में अर्थशास्त्र और सतत विकास के अध्ययन के लिये गई अमेरिका

admin

Leave a Comment