नितीश मिश्र, राँची
राँची(खबर_आजतक): भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर जनहित याचिका को अनुपयुक्त मानते हुए इसे “स्वतंत्रता के साथ वापस लेने” का निर्देश दिया और कहा कि इस मामले में अन्य संवैधानिक उपाय उपलब्ध हैं।
उन्होंने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि झारखंड में डीजीपी नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाले इस मामले की सुनवाई अब रिट याचिका के रूप में होगी। अदालत इस पर तीन सप्ताह बाद विचार करेगी।