राँची : झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली के अवसर पर राज्यभर में केवल दो घंटे तक आतिशबाजी की अनुमति दी है। बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार, लोग रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे। निर्धारित समय सीमा के बाहर आतिशबाजी करना प्रतिबंधित रहेगा।

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य त्योहारों के लिए भी पटाखा चलाने का समय तय किया गया है — छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक, जबकि क्रिसमस और नव वर्ष पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी।
बोर्ड का यह कदम प्रदूषण नियंत्रण और जनस्वास्थ्य की दृष्टि से उठाया गया है, ताकि त्योहारों की खुशियाँ वातावरण को नुकसान पहुँचाए बिना मनाई जा सकें।