झारखण्ड राँची

दीवाली में सिर्फ दो घंटे की आतिशबाजी की अनुमति — झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया आदेश

राँची : झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली के अवसर पर राज्यभर में केवल दो घंटे तक आतिशबाजी की अनुमति दी है। बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार, लोग रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे। निर्धारित समय सीमा के बाहर आतिशबाजी करना प्रतिबंधित रहेगा।


बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य त्योहारों के लिए भी पटाखा चलाने का समय तय किया गया है — छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक, जबकि क्रिसमस और नव वर्ष पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी।
बोर्ड का यह कदम प्रदूषण नियंत्रण और जनस्वास्थ्य की दृष्टि से उठाया गया है, ताकि त्योहारों की खुशियाँ वातावरण को नुकसान पहुँचाए बिना मनाई जा सकें।

Related posts

अहमदाबाद में मोदी समाज के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए रघुवर दास, बोले – नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व देकर महिला को राष्ट्रपति बनाकर महिला सशक्तिकरण और समाज समरसता का संदेश दुनिया को दिया

admin

वैश्य चौधरी कल्याण समिति के संरक्षक बने नवीन जयसवाल व संजय जयसवाल, पुतुल बनें अध्यक्ष

admin

झारखण्ड गठन के बाद से अबतक हाथियों ने 1487 लोगो को मार डाला .. जानिये क्या है राज्य के नियम व कानून

admin

Leave a Comment