Uncategorized

रांची नगर निगम ने बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया

Khaberaajtak@gmail.com1 min read

रांची: रांची नगर निगम ने शहर के सभी बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए एसडब्ल्यूएम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत लागू की गई है।

नियमों के अनुसार 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र, प्रतिदिन 40,000 लीटर या उससे अधिक जल खपत अथवा 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थान बीडब्लूजी की श्रेणी में आएंगे। ऐसे सभी संस्थानों को SWM CPCB Portal पर पंजीकरण कराना होगा।

नगर निगम ने आवासीय परिसरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों एवं अन्य पात्र इकाइयों से शीघ्र पंजीकरण कराने और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है। निगम ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *