अपराध झारखण्ड बोकारो

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव ने बालीडीह अवैध विदेशी शराब मिनी फैक्ट्री का किया निरीक्षण

बोकारो (ख़बर आजतक) : बालीडीह थाना के बियाडा औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत उद्भेदन हुए अवैध विदेशी शराब मिनी फैक्ट्री का शुक्रवार को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने निरीक्षण किया। मौके पर पुलिस महानिरीक्षक उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र डा. माइकल राज एस,जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव,पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश,संयुक्त निदेशक उत्पाद,अनुमंडल पदाधिकारी चास ओम प्रकाश गुप्ता,सहायक उत्पाद आयुक्त समेत अन्य पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इसके तहत विभिन्न जिला प्रशासनों और विभाग द्वारा भी सतत जांच एवं छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में गुरुवार को जिला प्रशासन – पुलिस टीम द्वारा बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत इस अवैध विदेशी शराब मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। यह एक श्रोत केंद्र (सोर्स प्वाइंट) है। जो अवैध रूप से शराब का निर्माण कर बाजार में नामी ब्रांडों के नाम से विदेशी शराब को बेच रहा था। इसमें कोई बड़ा गिरोह शामिल होगा। इसके पूरे रैकेट की जांच गंभीरता से की जा रही है। स्वयं आइजी उत्तरी छोटानागपुर कैंप कर रहें है। सभी आरोपितों एवं इस कारोबार के पीछे के सभी लोगों को अभियान चलाकर गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। उत्पाद अधिनियम एवं फैक्ट्री अधिनियम अंतर्गत प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन की सख्ती एवं सघन जांच/छापेमारी अभियान संचालन के दौरान प्राप्त इनपुट पर कार्रवाई के दौरान इस अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। पानी फैक्ट्री की आड़ में यह अवैध कारोबार हो रहा था। यहां 05 हजार क्षमता वाली 16 टैंक (हिमगिरी) मिले हैं, जिसमें 07 हजार लीटर तैयार शराब, 20 हजार लीटर स्पिरिट है। वहीं, शराब में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न फ्लेवर के बोतल, विभिन्न ब्रांडों के जाली स्टीकर/होलो ग्राम,खाली बोतल,विभिन्न राज्यों से संबंधित जाली क्यूआर कोड,बोटलिंग और रिफ्लिंग मशीन,प्लास्टिक बोतल,कार्टून,कैपिंग मशीन आदि मिला है। देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि यह काफी दिनों से चल रहा था। इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। सैंपल संग्रह कर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। फैक्ट्री संचालक पर उत्पाद अधिनियम की धारा 47 के तहत बिना अनुमति के शराब निर्माण,परिवहन एवं वितरण-खपत करने को लेकर मामला दर्ज कर कार्रवाई किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया 1.35 करोड़ की सामग्री जब्त की गई है। मामले से संबंधित प्रतिवेदन भारत निर्वाचन आयोग एवं मंत्रिमंडल निर्वाचन झारखंड को भी समर्पित किया जाएगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि टीम गठित कर औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित सभी औद्योगिक प्लाटों का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। किस उद्देश्य के लिए प्लाट दिया गया और प्लाट पर क्या कार्य हो रहा है,इसकी जांच की जाएगी। साथ ही,कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मुख्य द्वार पर संबंधित कंपनी का नाम बोर्ड नहीं लगा है,उसे भी सुनिश्चित करने को सहायक विकास पदाधिकारी बियाडा को निर्देश दिया गया है।

वहीं,पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश ने कहा कि इस अवैध फैक्ट्री का उद्भेदन आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के अनुपालन कार्रवाई के दिशा में बड़ी उपलब्धि है। फैक्ट्री संचालक एवं इस कारोबार में संलिप्त सभी आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस को जल्द सफलता प्राप्त होगी। आगे भी,अभियान चलाकर एमसीसी अनुपालन को लेकर ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

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