झारखण्ड धनबाद

वार्षिक माध्यमिक व इंटरमिडिएट परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में रहेगी निषेधाज्ञा

धनबाद:- वार्षिक माध्यमिक व इंटरमिडिएट परीक्षा के दौरान 13 मार्च 2023 की रात्रि 12 बजे से परीक्षा के प्रत्येक तिथि से परीक्षा समाप्ति तक के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत निषेधाज्ञा रहेगी।इसकी जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी श्री प्रेम कुमार तिवारी ने बताया कि 14 मार्च 2023 से 3 अप्रैल 2023 तक 103 परीक्षा केंद्रों में सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1:05 तक वार्षिक माध्यमिक एवं 14 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 तक 88 परीक्षा केंद्रों में दोपहर 2:00 बजे से संध्या 5:20 तक इंटरमीडिएट की परीक्षा संचालित की जाएगी।सभी परीक्षा केंद्रों में कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा का संचालन करने के लिए विधि व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। वहीं परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के अगल-बगल में अनावश्यक भीड़ लगाना, अनावश्यक घुमना, लाउडस्पीकर का उपयोग तथा अनाधिकृत रूप से हथियार लेकर चलना, मटरगश्ती करना, परीक्षा से संबंधित कोई भी कागज या पत्र अथवा अन्य सामग्री वितरित करना या उसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रयास करना इत्यादि को प्रतिबंधित किया गया है इसलिए 13 मार्च 2023 की रात्रि 12 बजे से परीक्षा के प्रत्येक तिथि से परीक्षा समाप्ति तक के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत निषेधाज्ञा रहेगी।

Related posts

पाकुड़ घटना के विरोध में आदिवासी छात्र संघ ने हेमन्त सोरेन का पुतला दहन

admin

टीम तुलसी पटेल ने मेन रोड में की पदयात्रा, सदस्यों से माँगा जीत का आशीर्वाद

admin

Jharkhand Election 2024: बोकारो की जनता इस बार बदलाव चाहती है : श्वेता सिंह

admin

Leave a Comment