रिपोर्ट : नितीश मिश्र
राँची/दिल्ली(खबर_आजतक): मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बेल को रद्द करने की माँग वाली ED की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा हेमन्त सोरेन को दी गई जमानत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने ED की याचिका को निष्पादित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की खंडपीठ में ED की याचिका पर सुनवाई हुई।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में झारखण्ड हाईकोर्ट 28 जून के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें हेमन्त सोरेन को कुछ शर्तों के साथ ज़मानत की सुविधा प्रदान की गई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और इसमें हस्तक्षेप करने की जरुरत नहीं है।