नितीश_मिश्र
राँची(खबर_आजतक): खान विभाग के मंत्री रहते मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से अपने रिश्तेदारों को औद्योगिक क्षेत्र में जमीन उपलब्ध कराने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह में जवाब माँगा है। अदालत ने सरकार से यह बताने को कहा है कि प्रार्थी सुनील महतो के प्राथमिकी दर्ज करने के आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई है। प्रार्थी ने एसीबी में हेमन्त सोरेन पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है।
वहीं प्रार्थी ने याचिका दाखिल कर कहा है कि हेमन्त सोरेन ने लीज आवंटन में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन व साली सरला मुर्मू को जियाडा के इंडस्ट्रियल एरिया चान्हो में 11 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जिसके खिलाफ हेमन्त सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एवं उनकी साली सरला मुर्मू के खिलाफ मैंने एसीबी में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत दर्ज करवायी है लेकिन वहाँ अब तक इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।
बता दें कि इससे संबंधित सुनील कुमार महतो की एक जनहित याचिका को झारखण्ड उच्च न्यायालय ने पूर्व में खारिज कर दी थी।