झारखण्ड बोकारो

एक चिकित्सक अधिकतम दो क्लीनिकों में कर सकते हैं प्रैक्टिस, सुनिश्चित करें टीम : उपायुक्त

बोकारो (ख़बर आजतक) : समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में बुधवार को उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) एक्ट अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक की। मौके पर *उप विकास आयुक्त श्री गिरजा शंकर प्रसाद, सिविल सर्जन डा. ए बी प्रसाद, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री साकेत कुमार पांडेय, सदर अस्पताल उपाधीक्षक डा. अरविंद कुमार, नोडल पदाधिकारी श्री शक्ति कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी श्री कुमार कनिष्क, स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सेलिना टुडू, डा. एन पी सिंह, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, जिला डाटा प्रबंधक श्रीमती कंचन कुमारी समेत गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

बैठक में समिति अध्यक्ष सह उपायुक्त ने क्रमवार विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जिले में अल्ट्रासाउंड क्लीनिक के निबंधन/नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। इस क्रम में नोडल पदाधिकारी पीसीपीएनडीटी* ने बताया कि समीक्षा के लिए 69 फार्म बी, निबंधन के लिए कुल 04 आवेदन, जबकि नवीकरण के लिए 04 आवेदन एवं स्थल परिवर्तन के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है। वहीं, उपायुक्त ने वैसे क्लिनिकों की सूची तैयार करने को कहा, जिनका नवीकरण तिथि समीप है, उन सभी को नोटिस देने के साथ टीम को औचक जांच क्रमवार सभी क्लिनिकों को करने का निर्देश दिया।
समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक से प्राप्त फार्म- एफ का स्क्रूटनी करने, जांच के क्रम में त्रुटि/कमी मिलने पर संबंधित क्लिनिक को नोटिस करने का निर्देश दिया। सुनिश्चित करें की फार्म में सभी जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो। उन्होंने एक चिकित्सक किसी दो क्लिनिक में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसे टीम को सुनिश्चित करने को कहा। वहीं, दोनों क्लिनिक के बीच की दूरी 08 -10 किमी ही हो। साथ ही, उन्होंने जिले में संचालित सभी क्लिनिक संचालकों को पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत वर्णित सभी नियमों का अक्षरशः अनुपालन करने को कहा, नहीं तो जांच के क्रम में एक्ट का उल्लंघन पाएं जाने पर क्लिनिक संचालकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त ने पीसीपीएनडीटी मद में उपलब्ध राशि का इस्तेमाल जागरूकता, सील सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए मालखाना को व्यवस्थित करने में खर्च करने को कहा। नोडल पदाधिकारी को जिले के सभी प्रखंडों में इस बाबत कार्यशाला आयोजित करने, इसकी शुरूआत चास एवं चंदनकियारी प्रखंड से करने को कहा। कार्यशाला में स्वास्थ्य सहिया, सेविका – सहायिका, जेएसएलपीएस की महिला समूह के सदस्यों आदि को शामिल करने का निर्देश दिया। आइसी सामग्री तैयार कर सभी कार्यालयों – स्वास्थ्य केंद्रों में अधिष्ठापन का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने कार्य में लापरवाही करने, नियमित बैठक का आयोजन नहीं करने, फार्म एफ की स्क्रूटनी नहीं करने, जिला समाज कल्याण को फार्म उपलब्ध नहीं कराने समेत अन्य कार्यों में दिलचस्पी नहीं लेने को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय के प्रधान सहायक का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया। वहीं, सिविल सर्जन को अल्ट्रासोनोग्राफी को लेकर निजी अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों से एमओयू करने को लेकर अविलंब कार्रवाई करने को कहा। इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा कर जरूरी दिशा – निर्देश दिया।

मौके पर पीसीपीएनडीटी एक्ट के संबंध में कानूनी सलाहकार श्रीमती प्रियंका सिंघल ने विस्तार से समिति सदस्यों को अवगत कराया।

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