नितीश मिश्रा
राँची : झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में कफ सिरप और नशीली दवाओं की अनियमित बिक्री पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना डॉक्टर की पर्ची के इन दवाओं की बिक्री तुरंत बंद की जाए। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह आदेश उस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें स्कूली बच्चों में कफ सिरप के बढ़ते दुरुपयोग का मुद्दा उठाया गया था।
याचिकाकर्ता सुनील कुमार महतो की ओर से बताया गया कि राज्य में खांसी की दवाएं खुलेआम बिक रही हैं, जिससे नशे की लत तेजी से फैल रही है। याचिका में धनबाद में बड़ी मात्रा में बरामद कफ सिरप का भी उल्लेख किया गया, जिसकी जांच पुलिस से लेकर सीआईडी तक पहुंची, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। अदालत ने इस पर गंभीर चिंता जताई और अगली सुनवाई 12 दिसंबर को तय की है।
