झारखण्ड राँची

दीवाली में सिर्फ दो घंटे की आतिशबाजी की अनुमति — झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया आदेश

राँची : झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली के अवसर पर राज्यभर में केवल दो घंटे तक आतिशबाजी की अनुमति दी है। बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार, लोग रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे। निर्धारित समय सीमा के बाहर आतिशबाजी करना प्रतिबंधित रहेगा।


बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य त्योहारों के लिए भी पटाखा चलाने का समय तय किया गया है — छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक, जबकि क्रिसमस और नव वर्ष पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी।
बोर्ड का यह कदम प्रदूषण नियंत्रण और जनस्वास्थ्य की दृष्टि से उठाया गया है, ताकि त्योहारों की खुशियाँ वातावरण को नुकसान पहुँचाए बिना मनाई जा सकें।

Related posts

सोनार समाज का वार्षिक मिलन समारोह सह वन भोज संपन्न

admin

सरकारी शराब दुकान के कर्मियों का 4 माह का वेतन बकाया

admin

एमएसएमई उद्योगों के लिए सब्सिडी 25% से बढ़ाकर 40% करेगी राज्य सरकार : हेमंत सोरेन

admin

Leave a Comment