झारखण्ड बोकारो

दुकानदार सिगरेट के विज्ञापन का पोस्टर न लगायें अन्यथा होगी कार्रवाई : मो. असलम

सिंगल सिगरेट बेचना कोटपा-2003 की धारा 7 का उल्लंघन है

बोकारो (ख़बर आजतक): बुधवार को चास थाना एवं सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत नियमित जांच अभियान के तहत जिला छापामारी दल के सदस्य मो० असलम के द्वारा चास थाना क्षेत्र के सोनकार मोहल्ला, अंसारी मोहल्ला, सुल्तान नगर एवं सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के सेक्टर 5 पी०एन०टी० मोड क्षेत्र के कुल 113 दुकानों की जांच की गई जिसमें 19 दुकानों / व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुये पाया गया जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 2400 रूपये की वसूली की गई।

जल्द से जल्द विज्ञापन वाले पोस्टर हटा दें –

मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो द्वारा बताया गया कि छापामारी के दौरान सभी दुकानों पर पाया गया कि लोग पोस्टर चिपका कर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन कर रहे है जोकि कोटपा-2003 की धारा 5 के तहत प्रतिबंध है। छापामारी के दौरान सभी दुकानदारों को निदेशित किया गया कि जल्द से जल्द विज्ञापन वाले पोस्टर हटा दें अन्यथा कोटपा-2003 की धारा 5 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है-

जिला परामर्शी के अनुसार कोटपा-2003 की धारा 6ए के तहत सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले को “18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है” का पोस्टर अपने दुकान में लगाना है लेकिन बहुत ही कम लोग इसका अनुपालन कर रहे है। साथ ही यह भी देखा गया कि बार बार दैनिक समाचार के माध्यम से सभी को अवगत कराया जा रहा है कि वह अपने दुकानो पर सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार का पोस्टर न लगायें फिर भी कुछ दुकानदार अभी भी दुकानों पर लगा रखें है उन्हें सावधान रहने का सुझाव दिया गया। गलोबल यूथ सर्वे 2019 के अनुसार 5.1 प्रतिशत ऐसे बच्चे है जो 13 से 15 आयु वर्ग में कोई न कोई तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करते हैं। कोटपा अधिनियम-2003 की धारा 6ए व 6बी क्या कहता है-

धारा-6ए

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है।
धारा-6बी

किसी भी शैक्षणिक संस्थान / कोचिंग सेन्टर के 100 गज के परिधि में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के विकय पर प्रतिबंध ।

इस अवसर पर चास थाना से छापामारी दल व स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उपस्थित थे।

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